संदीप लमिछाने को विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत


सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर संदीप लामिछाने को जमानत पर रिहा करने के पाटन हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे और नरम कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा उनके विदेश जाने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। इसी तरह लामिछाने ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की थी.

जज सपना प्रधान मल्ला और कुमार चुडाल की संयुक्त बेंच ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लामिछाने को विदेश जाने की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ‘अगर आप विदेश गए हैं तो लौटने के 15 दिनों के भीतर काठमांडू की जिला अदालत को सूचित करें.’

लामिछाने ने पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वर्ल्ड कप लीग-2 सीरीज में खेलने की इजाजत मांगी थी. नेपाल सोमवार से शुरू हुई आठवीं सीरीज में यूएई और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ दो-दो मैच खेल रहा है।

रेप के आरोपी लामिछाने को 20 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था और हाईकोर्ट ने उसके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में और ढील दी।



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